हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा के मार्ग पर बिजली काटने की शुक्रवार को अनुमति दे दिए. आपको बता दे 6 अप्रैल को रामनवमी है. रामनवमी के दौरान झारखंड सरकार ने बिजली काटने की अनुमति हाईकोर्ट से मांगी थी. हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को बिजली काटने की अनुमति रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा के लिए दे दी.

आपको बता दे शोभा यात्रा में झंडा लेकर भक्ति शोभायात्रा के लिए निकलते हैं. इसलिए कहीं बिजली से कोई दुर्घटना ना हो जाए इस उद्देश्य को देखते हुए हाईकोर्ट ने रामनवमी के दिन बिजली काटने की अनुमति शुक्रवार को आज दे दी. आपको बता दे प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के भी सनथ के पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से पृष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इन बातों पर गौर करते हुए
रामनवमी के शोभा यात्रा के समय बिजली काटने की अनुमति दे दी. आपको बता दे शोभा यात्राओं के दौरान दो दशक से अधिक समय से बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है. ताकि करंट लगने की दुर्घटनाएं ना हो ऐसी शोभा यात्राओं में लोग आमतौर पर लंबे झंडा लेकर चलते हैं. जिससे करंट लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का खतरा हो सकता है. झारखंड सरकार से कहा कि बिजली कम से कम काटे और शोभा यात्रा वाले मार्ग पर ही बिजली काटी जाए.

न्यायालय ने राज्य सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि इस दौरान अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रमुख से हाई कोर्ट ने हेलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि बिजली कम से कम समय के लिए काटी जाएगी. और अस्पतालों में बिजली जारी रहेगी. अस्पताल में बिजली नहीं काटी जाएगी. रामनवमी के जन्म उत्सव के रुप मनाए जाने वाली रामनवमी की शोभायात्रा में जिस जगह पर शोभायात्रा जाएगी उसे जगह पर बिजली आपूर्ति नहीं की जाएगी. बाकी सभी जगह पर बिजली पूर्ति की जाएगी पूर्ति की जाएगी.
